Gyanvapi Case: वाराणसी में चल रहे ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) में कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मामले में एक बड़ा अपडेट दिया है. दरअसल कोर्ट ने अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के खिलाफ केस दर्ज करने की याचिका को मंजूरी दे दी है. इन दोनों के खिलाफ वकील हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. आईए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?
अखिलेश और ओवैसी ने दिया था विवादित बयान
Gyanvapi 'Controversial' Remarks Case | Varanasi Court Admits Plea To Register Case Against Akhilesh Yadav, Asaduddin Owaisi @yadavakhilesh,@asadowaisi https://t.co/PnSU7GWsv8
— Live Law (@LiveLawIndia) November 15, 2022
दरअसल अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और असदुद्दी ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने टीवी चैनलों पर बातचीत के दौरान ज्ञानवापी (Gyanvapi Case) को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. उस वक्त सोशल मीडिया पर अखिलेश और ओवैसी को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा था. जिसको लेकर वकील हरिशंकर पांडेय ने वाराणसी के कोर्ट में दोनों के खिलाफ विवादित बयान को लेकर केस दर्ज करने के लिए याचिका दायर की थी. जिसे आज 15 नवंबर को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. इस मामले में हरिशकंर पांडेय की यह बड़ी जीत है.
बढ़ सकती हैं दोनों की मुश्किलें
हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में दायर कि गई याचिका में कहा था कि- अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ज्ञानवापी प्रकरण (Gyanvapi Case) में अनर्गल टिप्पणी कीं, जिससे हिंदुओं की भावना आहत हुई है. इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो. इस मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी. बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी. उस समय कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था. जिसपर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है. ऐसे में अब कोर्ट के आदेश के बाद दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है. दोनों के खिलाफ जल्द ही मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया
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